आतंकी भटकल पर चलेगा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस

-दिल्ली की कोर्ट ने तय किए आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद के आतंकी यासीन भटकल और उसके 10 अन्य सहयोगियों के खिलाफ देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के 2012 के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद इन आरोपियों के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन आरोपियों पर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले करने की साजिश का आरोप है। अदालत ने 2012 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का षडयंत्र रचने के मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापक यासीन भटकल के साथ ही मोहम्मद दानिश अंसारी सहित उसके कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने यासीन भटकल, दानिश अंसारी, मोहम्मद आफताब आलम, इमरान खान, सैयद, ओबैद उर रहमान, असदुल्लाह अख्तर, उज्जैर अहमद, मोहम्मद तहसीन अख्तर, हैदर अली और जिया उर रहमान के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मंजर इमाम, आरिज खान और अब्दुल वाहिद सिद्दीबप्पा को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत देने में नाकाम रहा। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत ने सोमवार को कहा कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद के आतंकी यासीन भटकल और 10 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश देते हुए गौर किया कि भटकल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बार-बार आतंकी गतिविधियों में शामिल था। कोर्ट का कहना है कि विस्फोटक, आईईडी बनाने के संबंध में उपकरणों से निकाले गए डिजिटल डेटा से साफ पता चलता है कि वह न केवल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की बड़ी साजिश में शामिल था, बल्कि आईईडी और विस्फोटक तैयार करने में भी उसकी भूमिका थी। अदालत ने 31 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोपियों ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आपराधिक षडयंत्र रचा। आपराधिक साजिश के तहत आईएम के सदस्यों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर नए सदस्यों की भर्ती की तथा इसमें पाकिस्तान स्थित सहयोगियों के साथ-साथ ‘स्लीपर सेल’ ने सक्रिय मदद की।

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