केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान
फिजिकल टेस्ट में भी दी जाएगी छूट
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के बाद अब पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में भी 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है। वहीं, गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद अधिसूचना जारी की गई है।
फिजिकल टेस्ट में भी दी जाएगी छूट
पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। वहीं, इसके बाद के बैचों को 3 सात तक की छूट मिलेगी। वहीं, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट प्रदान की जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने बीएसएफ में रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। इसमें पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी।
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6 मार्च को जारी हुई थी अधिसूचना
गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 6 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके मुताबिक बीएसएफ में रिक्तियों का दस प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि कॉन्स्टेबल की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। वहीं बाद के बैच को तीन साल तक आयु सीमा में छूट मिलेगी।
बीएसएफ में भी शारीरिक दक्षता में छूट
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि बीएसएफ में भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संशोधन किया था। यह 9 मार्च से लागू हुआ था.
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