नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक के सुझाव और हिंडनबर्ग रिसर्च समूह के धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट पर फोर्ब्स की प्रकाशित एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इंकार कर दिया है। सीजेआई की पीठ ने एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील के अनुरोध को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, नहीं, हम इसे रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के वास्ते विशेषज्ञों की एक प्रस्तावित समिति पर सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह उल्लेख करते हुए कि वो निवेशकों के हितों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगा। इस मुद्दे पर वकील एम एल शर्मा और विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में चार जनहित याचिकाएं दायर की हैं।
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