चार्ल्स शोभराज का जेल प्रशासन ने रिहाई से किया इंकार

  • नेपाल सुको के आदेश के बावजूद भी नहीं छूट पाया बिकिनी किलर

काठमांडू। बिकिनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को बीते दिन ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन गुरुवार को सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन ने चार्ल्स शोभराज को रिहा करने से इंकार कर दिया है। इसके अलावा शोभराज के वकीलों को भी मिलने नहीं दिया गया है। जेल प्रशासन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्पष्ट है और उसमें यह उल्लेख नहीं है कि किस मुकदमे में रिहा करने को कहा गया है। दरअसल चार्ल्स शोभराज पर कई मामले चल रहे हैं। इस समय शोभराज दो विदेशी युवतियों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था। इसके अलावा शोभराज एक हत्या के प्रयास और जेल में हुए मर्डर अटेम्ट मामले में भी दोषी पाया गया था। जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से सबकुछ स्पष्ट होने के बाद ही छोड़ने की बात कही है।

ये था आदेश

बीते दिन ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र पूरी कर लेने की वजह से रिहा करने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने तो यह भी आदेश दिया कि शोभराज को रिहा करने के बाद उसे 15 दिनों के भीतर डिपोर्ट भी कर दिया जाए। चार्ल्स शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगॉन में हुआ था। उसकी मां वियतनामी थी, जबकि पिता भारतीय थे। उसके जन्म के वक्त वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस के कब्जे वाले देश में पैदा होने के कारण शोभराज के पास फ्रांस की नागरिकता है। वो एक कुख्यात हत्यारा है और इसी जुर्म में 2003 से नेपाल की जेल में बंद है।

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