शिलांग। मेघालय उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतरराज्यीय सीमा समझौते के संबंध में जमीन पर भौतिक सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एचएस. थांगखिव ने छह फरवरी 2023 को मामले की अगली सुनवाई तक इस पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने दोनों राज्यों के बीच छह स्थानों के सीमांकन के लिए इस साल मार्च में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
असम-मेघालय सीमा समझौते पर अंतिरम रोक
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