एक से अधिक कुत्ते पालने पर प्रतिबंध, मुंह पर मुखौटा पहनाकर ही टहला सकेंगे

-हरियाणा सरकार ने लिया फैसला

चंडीगढ़। कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। पालतू हों या आवारा, आए दिन किसी न किसी पर कुत्ते के हमले की घटना सामने आती जा रही हैं। लखनऊ में जहां एक पालतू पिटबुल ने अपनी ही मालिकिन को काट कर मार दिया था, वहीं नोएडा में आवारा कुत्तों ने 8 माह की बच्ची को नोंच कर जान ले ली थी। अब प्रशासन ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए चेत गया है। इसी के चलते हरियाणा में अब बिना अनुमति कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

लाइसेंस लेकर पाल सकेंगे कुत्ता

हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा। डॉग लवर्स को कुत्ता पालना है तो वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार इस फैसले को राज्य में सख्ती से लागू करने जा रही है। बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है।

ये नियम होंगे लागू

कुत्ता पालने के इच्छुक लोगों को कुछ जरूरी नियमों का भी पालन करना होगा। इसके तहत एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। इसके अलावा कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने या टहलाने के लिए बाहर ले जाते समय उसके मुंह पर मुखौटा पहनाना अनिवार्य होगा, ताकि वह किसी को काट न सके. नियमों का उल्लंघन होने पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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