-पीसीसी के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर कर सकते हैं आवेदन
-28 सितंबर के शुरू होने जा रही है यह सुविधा
नई दिल्ली। अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं और इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर फिक्रमंद हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए हैं। दरअसल, अब पासपोर्ट बनवाना और भी आसान हो गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पासपोर्ट आवेदक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) का ये ऐलान निश्चित तौर पर पासपोर्ट आवेदकों के लिए राहत भरी खबर है। इस काम के लिए अब परेशान नहीं होना होगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिल गई है। हालांकि, यह सुविधा 28 सितंबर यानी बुधवार से शुरू होगी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए आवेदक सभी डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें पासपोर्ट जारी करने के प्रोसेस में पुलिस वेरिफिकेशन का काम सबसे ज्यादा समय लेने वाला होता है।
पीसीसी की डिमांड तेजी से बढ़ी
पासपोर्ट जारी करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय ने आवेदकों को होने वाली समस्या को काफी हद तक सुलझा दिया है। पुलिस वेरिफिकेशन में स्थानीय पुलिस के जरिए सत्यापन कराया जाता है इसके बाद क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बीते कुछ समय में पीसीसी की मांग में जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते विदेश मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।
विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी
विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जारी बयान में कहा कि पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की मांग में काफी बढ़ोतरी होने के चलते देश में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र को पीसीसी के लिए आवेदन करने की सुविधा से जोड़ने का फैसला किया गया है, यह सुविधा 28 सितंबर से शुरू हो रही है। इससे सर्टिफिकेट के लिए पहले से अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकेगा।
पासपोर्ट आवेदकों के लिए बड़ी राहत
पासपोर्ट आवेदकों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। हालांकि, आवासीय स्थिति, रोजगार या लॉन्ग टर्म वीजा और इमिग्रेशन के लिए आवेदन करते हैं तो इसकी जरूरत होती है, जबकि टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाने वाले लोगों को यह सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है। विदेश मंत्रालय के इस फैसले से पासपोर्ट आवेदकों को राहत मिलेगी और लंबे प्रोसेस से छुटकारा मिलेगा। इससे विदेश में रोजगार करने की आस रखने वाले भारतीय नागरिकों को तो फायदा होगा ही, बल्कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की अन्य मांगों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।

