नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टेलीकॉम कानून इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप देगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी की मनमानी पर पाबंदी के लिए सरकार नया टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बिल लेकर आ रही है। इस पर इंडस्ट्री और एक्सपर्ट से 20 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। नए बिल के मुताबिक, वाट्सएप, जूम और गूगल डुओ जैसे ओटीटी जो कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें देश में काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है।
पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री वैष्णव ने कहा कि अभी तो फिलहाल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है। कहा गया कि सुझाव वगैरह मिलने के बाद इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले डेढ़ से दो साल में सरकार डिजिटल नियामक ढांचे को पूरी तरह संशोधित करने में सक्षम होगी। जिसका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्यों को संतुलित करना है।
नए कानून में ओटीटी भी शामिल
दूरसंचार मंत्री वैष्णव ने कहा कि इस बिल में दूरसंचार सेवा के हिस्से के रूप में ओटीटी को शामिल किया गया है। अब तक तमाम तरह के सोशल मीडिया ऐप और ओटीटी प्लेटफ्रॉम का फ्रेमवर्क में नहीं थे, जिस वजह से मनमाने कंटेंट आसानी से चलाए जा रहे थे। अब सरकार ने इसे काबू करने की पूरी तैयारी कर ली है।
फीस व पेनल्टी माफ करने का प्रावधान
सरकार ने बिल में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की फीस और पेनल्टी माफ करने का प्रावधान प्रस्तावित किया है। मंत्रालय ने किसी दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता द्वारा अपना लाइसेंस सरेंडर करने की स्थिति में शुल्क वापसी के प्रावधान का भी प्रस्ताव किया है।
इन सर्विस पर कसेगी नकेल
टेलीकॉम के नए कानून के आने से कई तरह की सेवाएं कानून के दायरे में होंगी, जिसमें इंटरनेट बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस, इन-फ्लाइट और मैरिटाइम कनेक्टिविटी, इंटरपर्नसल कम्युनिकेशन सर्विस, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स सभी शामिल हैं। बता दें कि व्हाट्सऐप, सिग्नल और कई दूसरे प्लेटफॉर्म ओवर द टॉपर सर्विस के अंदर ही आते हैं।
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