व्यापार प्रमाणपत्र की वैधता एक साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत व्यापार प्रमाणपत्र व्यवस्था को सरल बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के तहत नए नियम जारी किए हैं।
प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने की अवधि अब 30 दिन है। समय पर निपटारे न किए गए, तो आवेदनों को स्वीकृत माना जाएगा। इसके लागू होने की तारीख इस साल एक नवंबर प्रस्तावित है। मौजूदा व्यापार प्रमाणपत्र उनके नवीनीकरण कराने की तारीख तक वैध रहेंगे। एजेंसी
एक ही पत्र में कई प्रकार के वाहनों के लिए आवेदन
व्यापार प्रमाणपत्र व व्यापार पंजीकरण संकेतकों के लिए आवेदन, वाहन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है। इसके लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, आवेदक एक ही आवेदन पत्र में कई प्रकार के वाहनों के लिए आवेदन कर सकता है।
व्यापार प्रमाणपत्र की जरूरत सिर्फ उन वाहनों के मामले में होगी, जो न तो पंजीकृत हैं और न ही अस्थायी रूप से पंजीकृत हैं। ऐसे वाहन सिर्फ डीलर/निर्माता/आयातक या नियम 126 में निर्दिष्ट एक परीक्षण एजेंसी के कब्जे में हो सकते हैं।
डीलरशिप प्राधिकार प्रमाणपत्र की नई व्यवस्था
डीलरशिप प्राधिकार में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक डीलरशिप प्राधिकार प्रमाणपत्र (फॉर्म16ए) की व्यवस्था शुरू की गई है। व्यापार प्रमाणपत्र को डीलरशिप प्राधिकार के साथ को-टर्मिनस बना दिया गया है। शोरूम/गोदाम में डीलरशिप प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।


 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                