-हिजाब मामला : सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी… स्कूलों को यूनिफार्म निर्धारित करने का अधिकार

  • इस मामले में अगली सुनवाई होगी सोमवार को
  • सिखों के कृपाण और पगड़ी की हिजाब से कोई तुलना नहीं

नई दिल्ली। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि नियम कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार है। हिजाब अलग है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अगली सोमवार (19 सितंबर) को जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई दिनों से हिजाब मामले पर सुनवाई चल रही है। कर्नाटक सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले याचिकाकर्ताओं से कहा था कि अगर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कपड़े पहनने के अधिकार को पूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में दावा किया जाता है, तो कपड़े नहीं पहनने का अधिकार भी अस्तित्व में होगा। इस दौरान अदालत ने कहा था कि कुतर्क और अतार्किक दलीलों से मामले के अंत पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इनकी एक सीमा होती है। इसी तरह एक सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि सिखों के कृपाण और पगड़ी की हिजाब से कोई तुलना नहीं है क्योंकि सिखों के लिए पगड़ी और कृपाण पहनने की अनुमति है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने ये टिप्पणी की थी। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील निजामुद्दीन पाशा ने कृपाण और पगड़ी और हिजाब के बीच समानता लाने की कोशिश की थी।

हिजाब मुस्लिम लड़कियों की धार्मिक प्रथा का हिस्सा

वकील पाशा ने कहा था कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों की धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और पूछा कि क्या लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सिख छात्र भी पगड़ी पहनते हैं। पाशा ने जोर देकर कहा कि सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा की जानी चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि सिखों के साथ तुलना उचित नहीं हो सकती है क्योंकि कृपाण ले जाने को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए प्रथाओं की तुलना न करें। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पगड़ी पर वैधानिक आवश्यकताएं बताई गई हैं और ये सभी प्रथाएं देश की संस्कृति में अच्छी तरह से स्थापित हैं।

स्कूलों में पगड़ी, तिलक और क्रॉस पर बैन नहीं तो हिजाब पर क्यों?

हिजाब बैन मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जब स्कूलों में पगड़ी, तिलक और क्रॉस को बैन नहीं किया गया तो फिर हिजाब पर बैन क्यों? यह सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि एक निजी क्लब में एक ड्रेस कोड हो सकता है। उदाहरण के लिए गोल्फ क्लब, लेकिन एक सार्वजनिक शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं कर सकता। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि सुनवाई मंगलवार तक पूरी हो जाएगी।

बिना औचित्य के बैन लगाना मनमाना

प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि किसी भी मामले में और किसी भी नजरिए से यह भेदभावपूर्ण है। अगर आप यह कहते हुए हिजाब पर प्रतिबंध लगाते हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है, तो यह मनमाना है। आपको धार्मिक पहचान के सभी प्रतीकों पर समान रूप से प्रतिबंध लगाना होगा। अगर मुझे विश्वास है कि मैं हिजाब के माध्यम से अपनी धार्मिक पहचान व्यक्त कर सकता हूं, तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता का तर्क देकर इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

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