भोपाल: राजधानी भोपाल के एक नामी स्कूल की बच्ची के साथ स्कूल बस के ड्राइवर ने दरिंदगी की है। पैरेंट्स ने जब स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी, तब उन लोगों ने इंटरनल जांच के बाद बस ड्राइवर को क्लिनचिट दे दी थी। ड्राइवर ने बस में बच्ची से रेप किया है। पैरेंट्स ने इस मामले में केस दर्ज करवाया है। माता-पिता की शिकायत के बाद स्कूल बस के ड्राइवर और महिला परिचारक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 32 वर्षीय ड्राइवर दो बच्चियों का पिता है और मुश्किल से उसने तीन महीने पहले ही स्कूल में काम शुरू किया था। पीड़ित बच्ची ने एक सामूहिक तस्वीर से आरोपी की पहचान की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यौन शोषण के संकेत मिले हैं। दरअसल, बीते गुरुवार को बच्ची स्कूल से जब घर लौटी तो उसकी मां यह देखकर हैरान रह गई कि उसका ड्रेस बदला हुआ है। उसने आमतौर पर बैग में दिए जाने वाले अतिरिक्त कपड़े पहन रखे हैं। माता-पिता ने उसे बैठाकर, उसकी काउंसलिंग की, जिसके बाद बच्ची ने कहा कि बस चालक ने उसके साथ गलत किया है और उसने ही कपड़े बदले थे। अगले दिन माता-पिता स्कूल पहुंचे, जहां लड़की ने स्कूल ड्राइवर की पहचान की। पुलिस ने पाया है कि बस में हर ट्रिप में नौ से 12 छात्र सवार रहते थे। पीड़िता बस के दूसरे लास्ट पड़ाव पर उतरती थी।
लास्ट स्टॉप पर उतरने वाला बच्चा कहां?
वहीं, पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आखिर बार उतरने वाला बच्चा उस दिन बस में था क्या। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या उसकी मौजूदगी में बच्ची से रेप किया गया। अगर वह उस दिन स्कूल नहीं गया है तो इसका मतलब है कि बच्ची बस में ड्राइवर और महिला अटेंडेंट के साथ अकेली थी। एसीपी निधि सक्सेना ने कहा कि परिचारक उस दिन बस में मौजूद थी क्योंकि बच्ची के माता-पिता ने उसे देख, जब उनका बच्चा बस स्टॉप पर उतरा था। ऐसे में महिला परिचारक की भूमिक भी संदिग्ध लग रही है। पुलिस के सामने सवाल है कि क्या वह बाहर की गतिविधियों पर नजर रख रही थी।
यह स्कूल रतीबड़ इलाके में है। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा है कि मामले की जांच हमलोग गंभीरता से कर रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि ड्राइवर और अटेंडेंट एक-दूसरे पर स्कूल ड्रेस बदलने का आरोप लगा रहे हैं। उन पर आईपीसी की धारा-376 एबी लगाई गई है, यह 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप में लगता है, इसमें मौत की सजा हो सकती है। इसके साथ ही पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

