दुमका कांड के आरोपी शाहरुख पर लगेंगी पॉक्सो की धाराएं

पुलिस के दावे को सीडब्लूसी ने किया खारिज, लिया बड़ा फैसला

– अंकिता को बालिग बताया था लोकल पुलिस ने

-एकतरफा प्यार में आरोपी ने की वारदात

नई दिल्ली। झारखंड के दुमका जिले में अंकिता सिंह को जलाकर मार डालने के मामले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस के दावे को खारिज करते हुए सीडब्ल्यूसी ने कहा कि अंकिता सिंह नाबालिग थी, इसलिए शाहरुख पर पॉक्सो की धाराएं लगेंगी। पुलिस ने अंकिता को बालिग बताया था। यानी आरोपी शाहरुख की मुश्किलें और बढ़ेंगी।

सीडब्ल्यूसी ने कहा कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट के अनुसार ‘अंकिता की मार्कशीट के अनुसार उसका जन्म 26 नवंबर, 2006 को हुआ था। इस लिहाज से उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। इससे पहले दुमका पुलिस ने दावा किया था कि अंकिता सिंह ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में अपनी उम्र 19 साल बताई थी। इस वजह से पुलिस ने एफआईआर में पॉक्सो की धाराएं नहीं लगाई थी। अब सीडब्ल्यूसी की अनुशंसा के बाद पुलिस को पॉक्सो की धाराएं लगानी पड़ सकती है। इसके साथ ही आरोपी शाहरुख की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।

ये है मामला

दुमका की रहने वाली 12वीं की स्टूडेंट अंकिता को 23 अगस्त की तड़के शाहरुख नाम के युवक ने जिंदा जला दिया था। आरोप के मुताबिक, अंकिता के कमरे में शाहरुख खिड़की के रास्ते घुसा और पेट्रोल छिड़कर आग लगा दिया। इस वारदात के पांच दिन बाद रांची के रिम्स में अंकिता ने दम तोड़ दिया। अंकिता पर शाहरुख ने फोन पर बात करने का दबाव बनाया था। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि शाहरुख नाम का युवक अंकिता का पीछा करता था और उस पर बात करने का दबाव बना रहा था। अंकिता ने इनकार किया तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

पांचवीं तक पढ़ा है शाहरुख, ड्रग्स लेता था

अंकिता को जलाकर मार डालने वाले शाहरुख की उम्र 23 साल है और वह पांचवी तक ही पढ़ा है। शाहरुख, दुमका की एक कॉलोनी में रहता है। वह मजदूरी करता था। पिछले एक-डेढ़ साल से अंकिता का पीछा करता था। वह ड्रग्स भी लेता था। वारदात की रात को शाहरुक के साथ उसका एक दोस्त छोटू भी था।

झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

झारखंड के दुमका में अंकिता राज हत्याकांड मामले को उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले से जुड़ी फाइलों के साथ डीजीपी और मुख्य सचिव को भी तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।

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