अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी
अजीत, सुनील जैन को अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और 8 अन्य के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है। इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ईडी से कई सवाल किए और सुनवाई के दौरान उसे कई बातों के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में गलत तरीके से कंपनियों के जिम्मेदार शख्स के तौर पर सत्येंद्र जैन के नाम का जिक्र किया गया है जबकि वह इन कंपनियों के ना तो डायरेक्टर हैं और ना ही उनसे किसी तरह से जुड़े हैं। क्या आपके लिखने से कंपनी सत्येंद्र जैन की हो जाएगी। ईडी की ओर से एएसजी एस वी राजू ने कोर्ट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इन गलतियों को सुधार लिया जाएगा।
कोर्ट ने कहा- थ्रे सत्येंद्र जैन लिखा है
कोर्ट ने कहा कि आपने आरोपियों की लिस्ट में कंपनियों के साथ सत्येंद्र जैन के जरिये (थ्रू सत्येंद्र जैन) लिखा हुआ है। आपके सत्येंद्र जैन का नाम लिख देने से कम्पनी उनकी नहीं हो जाएगी! क्या ये पहली बार है कि आप कोई चार्जशीट दायर कर रहे हैं। कोर्ट ने ED से कहा कि क्या आप कोर्ट में दस्तावेज दाखिल करने से पहले उसे चेक नहीं करते हैं। क्या हम किसी ऐसी कम्पनी को सत्येंद्र जैन के जरिये नोटिस भेज सकते हैं, जबकि वह कंपनी में किसी पद पर नहीं हैं।
कोर्ट ने आरोपियों को किया समन
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने इस मामले में अब उन सभी आरोपियों को समन किया है, जिन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। इसमें मामले में आरोपी 4 कंपनियां भी शामिल है. अब मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। इसी के साथ अदालत ने आरोपी अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को अंतरिम जमानत भी दे दी।
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