मुंबई। क्रूज ड्रग केस में एनसीबी ने चार्जशीट दायर कर दी है, लेकिन उसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। एनसीबी ने आर्यन सहित अन्य 6 लोगों को भी क्लीन चिट घोषित कर दिया। वहीं केंद्र सरकार ने आर्यन खान मामले में जांच सही ढंग से न होने के लिए जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को कहा है। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान ड्रग्स बरामदगी मामले में उनकी घटिया जांच के लिए एक्शन की बात कही गई है।
सूत्रों का कहना है कि इस मामले में एनसीबी विजिलेंस टीम की रिपोर्ट भी जल्द आ सकती है, जिसके बाद समीर वानखेड़े की मुसीबत बढ़ सकती है। वानखेड़े ने जिस तरह से केस हैंडल किया, उसमे कई खामियां पाई गईं। विजिलेंस टीम इस मामले में जल्द रिपोर्ट फाइल कर सकती है। ज्ञात हो कि समीर वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सरकार पहले ही कार्रवाई कर रही है।
जांच इसलिए एसआईटी ने ली : एनसीबी
एनसीबी के डीजी एस एन प्रधान के मुताबिक आर्यन खान ड्रग्स के मामले में समीर वानखेड़े की टीम से गलती हुई। गिरफ्तारी के वक्त समीर वानखेड़े इस मामले की जांच कर रहे थे प्रधान के मुताबिक अगर एनसीबी से गलती नहीं हुई होती तो एसआईटी जांच को अपने हाथ में क्यों लेती।
चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं
आर्यन खान ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी ने चार्जशीट दायर कर रही है उस चार्जशीट में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम नहीं है। एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह ने बताया कि 14 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। बाकी 6 लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है।
ड्रग केस में कुल 20 लोग हैं आरोपी
मुंबई क्रूज ड्रग केस में एनसीबी ने कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया है। 20 में से 18 आरोपियों को जमानत मिल गई है। वो अभी जेल के बाहर हैं जबकि, 2 आरोपी अब भी जेल में कैद हैं। जो आरोपी अब तक जमानत पर है उनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा के नाम भी शामिल हैं।
बीते महीने हुआ था एक गवाह का निधन
बता दें आर्यन खान ड्रग केस के अहम गवाह का अप्रैल महीने में निधन हो गया था। एनसीबी के अहम गवाह प्रभाकर सेल का निधन हो गया था। दिल का दौरा पड़ने से प्रभाकर सेल का निधन हुआ था। आर्यन खान ड्रग केस में वो अहम गवाह थे।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि, आर्यन खान को बीते साल तीन अक्टूबर को मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने गिरफ्तार किया गया था। जहाज में मौजूद आरोपियों पर प्रतिबंधित ड्रग्स को कथित रूप से रखने, सेवन करने और खरीद-बिक्री को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद कई दिन जेल में रहने के बाद आर्यन खान को जमानत मिली थी।
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सच्चाई की जीत हुई : बोले आर्यन के वकील
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा, ”मैं राहत महसूस कर रहा हूं, और मेरे मुवक्किल शाहरुख खान भी राहत महसूस कर रहे होंगे। सच्चाई की जीत हुई है। आखिरकार, इस युवक (आर्यन खान) पर आरोप लगाने या उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।” उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि एनसीबी ने अपनी गलती स्वीकार की और महसूस किया कि आर्यन खान के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है।
यह लिखा एनसीबी ने अपने आरोप पत्र में
आरोप पत्र में कहा गया है कि एनसीबी के मुंबई में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने पिछले साल 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल और कॉर्डेलिया नामक कंपनी द्वारा संचालित जहाज से आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, अयान, गोमित, नूपुर, मोहक और मुनमुन शामिल थे। एनसीबी ने कहा, ”आर्यन (खान) और मोहक (जायसवाल) को छोड़कर सभी आरोपियों के पास से मादक पदार्थ मिले थे।” एनसीबी ने इस मामले में पिछले साल 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और जमानत मिलने के बाद उन्हें उसी महीने जेल से रिहा कर दिया गया था।
एनसीबी प्रमुख ने कहा
मुंबई में एक क्रूज जहाज पर मिले ड्रग्स (मादक पदार्थ) के मामले को लेकर एनसीबी के प्रमुख एसएन प्रधान ने जानकारी साझा की। प्रधान ने कहा कि सभी जांचों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 20 शुरुआती आरोपियों में से 14 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और छह के खिलाफ नहीं। प्रधान ने कहा कि 14 लोगों के खिलाफ हमें भौतिक और स्थितिजन्य सबूत मिले हैं। छह के खिलाफ हमें अपर्याप्त सबूत मिले जो उचित संदेह से परे के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों की ओर से बार-बार दोहराया गया है। इन छह लोगों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम भी शामिल है। एनसीबी प्रमुख ने कहा कि व्हाट्सएप चैट की भौतिक पुष्टि होनी आवश्यक है। अदालतों ने यह स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैट का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। प्रधान ने आगे कहा कि आप व्हाट्सएप पर किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन अगर भौतिक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती है तो यह पूर्ण प्रमाण नहीं है।
मलिक ने भी लगाए थे कई गंभीर आरोप
समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक भी कई गंभीर आरोप लगा चुके थे, इसमें आर्यन केस के आरोपियों से रिश्वत लेने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने और धर्म बदल कर दूसरी शादी करने के आरोप शामिल हैं। मलिक के आरोपों के बाद एनसीबी की एसआईटी टीम भी वानखेड़े का बयान दर्ज कर चुकी है।
अरबाज और मुनमुन को बनाया गया आरोपी
आर्यन के आलवा इस केस में गिरफ्तार 5 अन्य आरोपी एविन शाहू, गोपाल जी आनंदो, समीर साईघान, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघली के नाम शामिल नहीं हैं। खास यह है कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट और इनके साथ पकड़ी गई मुनमुन धमिचा को आरोपी बनाया है। अरबाज के पास से ड्रग्स बरामदगी की बात भी की गई है।
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