अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म ‘महाराज’ की रिलीज पर रोक लगा दी है। वैष्णव पंथ के पुष्टिमार्ग के अनुयायियों ने दावा किया है कि फिल्म से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। न्यायमूर्ति संगीता विशेन ने फिल्म के रोक लगाने का आदेश जारी किया। इसे शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित किया जाना था। पीठ ने केंद्र सरकार, नेटफ्लिक्स और फिल्म के निर्माता यशराज फिल्म्स को भी नोटिस जारी किए और मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की।
माना जा रहा है कि फिल्म 1862 के प्रसिद्ध महाराज लिबेल मामले पर आधारित है।
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