मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय देना होगा दहेज का विवरण

-यूपी सरकार ने जारी किए आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र बनवाते समय अब वर-वधु को दहेज का भी विवरण देना होगा। इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए हजारों की तादाद में आवेदन किए जाते हैं। नियमों के मुताबिक, वर-वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड ,आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं। अब उनके साथ में दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए कार्यालय में नोटिस भी लगा दिया गया है। इस शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्याौरा देना होगा। अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक, शासन की ओर से विवाह प्राप्त के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दें।

शादी को कई साल बीत गए हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन होगा?

सामान्य तौर पर, दंपति को शादी के 30 दिन के भीतर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है। हालांकि, दंपति अतिरिक्त फीस के साथ 5 वर्ष तक मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर शादी को 5 वर्ष से अधिक का समय बीच चुका है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन की छूट संबंधित जिला रजिस्ट्रार ही दे सकता है।

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