नीट में गलत प्रश्नपत्र, हाईकोर्ट ने तीन दिन में मांगा जवाब

बालोद में हुई थी गड़बड़ी

हरिभूमि न्यूज, बिलासपुर। नीट के प्रश्न पत्रों का गलत सेट वितरित करने के बाद उसे ठीक कराने में प्रतियोगियों का बहुत समय बर्बाद हुआ। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एनटीए के वकील से निर्देश लेकर जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई शुक्रवार 24 मई को निर्धारित की गई है।

शासकीय उमा विद्यालय बालोद में नीट आयोजित की गई थी। यहां करीब 200 प्रतियोगियों को परीक्षा की तारीख पर दोपहर 2 बजे भारतीय स्टेट बैंक, बालोद से प्राप्त प्रश्न पत्रों का पहला सेट वितरित किया गया था जो सही नहीं था। परीक्षा आयोजित कर रहे केन्द्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने केनरा बैंक, बालोद से प्राप्त प्रश्न पत्रों का एक और सेट 40-50 मिनट बाद फिर से वितरित किया। प्रश्न पत्र के दूसरे सेट में ओएमआर शीट का एक अलग सेट जुड़ा हुआ था जिसे उम्मीदवारों द्वारा दोबारा भरना था, जिसमें उम्मीदवारों का समय नष्ट हो गया। इसे लेकर लिपिका सोनबोइर व अन्य ने एडवोकेट अदिति सिंघवी के माध्यम से याचिका लगाई। याचिका में बताया गया कि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के दूसरे सेट को समय पर हल नहीं कर सके। क्योंकि उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया था।

राजस्थान में हुई थी ऐसी ही घटना

यह भी बताया गया कि यही घटना राजस्थान में भी हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने संबंधित केंद्र की दोबारा परीक्षा आयोजित करने 5 मई 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे के अनुरोध पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए तीन दिन का समय प्रदान किया है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को रखी गई है।

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