नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा अधिनियम को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि प्रथमदृष्टया हाई कोर्ट का यह मानना सही नहीं है कि परिषद की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा।
000

