आतंकियों को फांसी की सजा, पांच-पांच लाख का जुर्माना

  • श्रमजीवी विस्फोट : 14 लोगों की हुई थी मौत

(फोटो : आतंकी)

लखनऊ। श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट में दोषी आतंकी हेलाल और नफीकुल विश्वास को फांसी की सजा सुनाई गई है साथ ही पांच-पांच लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय के न्यायालय में सजा के निर्धारण पर सुनवाई पूरी हो गई। बता दें कि राजगीर बिहार से चलकर नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में 28 जुलाई 2005 की शाम 5:20 बजे सिंगरामऊ व हरिहरपुर स्टेशन के बीच हरपालगंज क्रासिंग पर आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया था। विस्फोट में 14 लोगों की मौत और 62 लोग घायल हुए थे। वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक करने संबंधी अर्जी पर सुनवाई हो रही है। इसके लिए दोपहर दो बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया था।

अलग-अलग अर्जी

प्रकरण में दोनों पक्षों ने अलग-अलग अर्जी दी गई है। एएसआई ने बीते 18 दिसम्बर को दो बंद लिफाफे में जिला जज की अदालत में सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट सौंपने की भनक लगते ही हिन्दू पक्ष की महिलाओं की ओर से अदालत से सर्वे रिपोर्ट बिना सील लिफाफे में देने और सार्वजनिक करने की मांग की गई।

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