चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून को चुनौती

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। नए कानून में नियुक्ति वाले निकाय से सीजेआई को हटाने पर राजनीतिक विवाद के बीच एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उस नए कानून को रद्द करने का आग्रह किया है, जो केंद्र सरकार को चुनाव आयोग में नियुक्तिया करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। वकील गोपाल सिंह द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ एवं स्वतंत्र चयन समिति का गठन कर स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है। प्रधान न्यायाधीश को चयन समिति से हटाते हुए नए कानून में कहा गया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री; सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक सदस्य के रूप में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

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