हिजाब पाबंदी मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने कहा- हम लिस्ट कर रहे हैं, दो दिनों का करें इंतजार

-कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। अपील पर जल्द सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील मीनाक्षी लेखी अरोरा ने कर्नाटक के शिक्षा संस्थाओं में पाबंदी के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की। इस पर सीजेआई एनवी रमण ने उनसे कहा कि दो दिन इंतजार करें, वह इसे जल्द सूचीबद्ध करेंगे।

हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड व अन्य द्वारा कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों के यूनिफॉर्म कोड का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इनमें से एक अपील में कर्नाटक सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि विद्यार्थियों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके कारण कानून व्यवस्था की अनावश्यक समस्या पैदा हो रही है।

हाईकोर्ट का आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म का निर्धारण उचित है। इस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा मानने से इनकार करते हुए शिक्षा संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कर्नाटक में हिजाब विवाद इस साल जनवरी में उछला था। तब उडूपी के सरकारी पीयू कॉलेज ने हिजाब पहनकर कॉलेज आई छह लड़कियों को कक्षा में प्रवेश से रोक दिया था। इसके बाद इन छात्राओं ने उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं करने देने को लेकर हंगामा व विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद अनेक लड़कियों ने हिजाब पहनकर उडुपी की शिक्षा संस्थाओं में जाना शुरू कर दिया था। इसके खिलाफ हिंदू संगठन मैदान में उतर गए थे और राज्य में कई जगह टकराव की नौबत आ गई थी।


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