-कांग्रेस ने लगाया तो पवित्र जल पर 18% जीएसटी लगाने का आरोप
-मोदी सरकार ने दी सफाई, सीबीआईसी ने किया खंडन
(फोटो : गंगाजल)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के पानी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के कांग्रेस के आरोप पर जवाब दिया है। इसमें कहा गया है कि देशभर में पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला गंगाजल और पूजा सामग्री को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। 18/19 मई 2017 और 3 जून 2017 को पूजा सामग्री पर जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल की 14वीं और 15वीं बैठक में विस्तृत चर्चा की गई थी। तब इसे स्लैब से बाहर रखने का फैसला किया गया था। इसलिए पूजा में शामिल सभी सामान को जीएसटी से बाहर की रखा गया है। बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार की आलोचना की और इसे लूट और पाखंड की पराकाष्ठा बताया था।
खड़गे ने कहा था- पाखंड की पराकाष्ठा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, “मोदी जी, एक आम भारतीय के लिए जन्म से लेकर जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है की आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगाजल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगाजल मंगवाते हैं, उनपर इस का बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, “.मां गंगा ने गंगाजल पर 18% GST लगाने के लिए तो नहीं बुलाया था। “
अमित मालवीय ने कांग्रेस पर किया पलटवार
बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने इस विवाद पर कहा, कांग्रेस द्वारा यह गुमराह करने के लिए जानबूझकर किया गया दुष्प्रचार है। ‘चुनावी हिंदू’ पार्टी ने दशकों से हिंदुओं के लिए कोई समर्थन नहीं दिखाया है। आप सहित कई कांग्रेस सांसदों और विधायकों ने सनातन धर्म को कमजोर करने के आह्वान का समर्थन किया। यह शर्मनाक है कि कांग्रेस अब हिंदुओं के लिए चिंता का दिखावा करती है और गलत सूचना और आधा सच फैलाने का सहारा लेती है।
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सीबीआईसी ने गंगाजल पर साफ की स्थिति
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ‘गंगाजल’ को जीएसटी से छूट दी गई है। सीबीआईसी ने कहा है कि देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है। 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की क्रमशः 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट सूची में रखने का निर्णय लिया गया। इसलिए, जीएसटी लागू होने के बाद से ही इन सभी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
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