मुस्लिम पक्ष के पास नहीं हैं श्रीकृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ने के पैसे

-सुप्रीम कोर्ट से मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की

-30 अक्टूबर तक टल गई है प्रकरण की सुनवाई

नई दिल्ली। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर तक सुनवाई टल गई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े सभी केस को सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को नहीं लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई दलील में कहा गया कि इस मामले में उनके पास इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने अपील की कि मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि उनके पास पैसे की कमी ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

इस मामले पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। मथुरा सिविल कोर्ट में हमने धारा 24 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें मांग की गई कि कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी विवादों को मूल सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर का दूसरा रिमाइंडर जारी किया, जब रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े कितने मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है।”

21 जुलाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को एक आदेश दिया था जिसमें उसने हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर किए गए केस की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। हालांकि हाई कोर्ट की ओर से अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इस सर्वे की इसलिए मांग की गई ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया था या नहीं? कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर फैसला करना बाकी है, जो आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है।

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मुकदमों का ब्योरा न मिलने पर भड़का कोर्ट

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े मुकदमों का ब्योरा अब तक न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने का आदेश दिया है। साथ ही बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईदगाह कमेटी की याचिका को सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 हफ्ते में ट्रांसफर किए गए मुकदमों का ब्योरा देने को कहा था। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि मामले के महत्व को देखते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई ठीक ही है, लेकिन लगभग 6 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी अब तक हाई कोर्ट से जवाब न आने पर जज असंतुष्ट नजर आए।

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