-वन विभाग का अनोखा फैसला
गुरुग्राम। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में 75 साल से अधिक पुराने पेड़ों को वन विभाग से वार्षिक पेंशन 2500 रुपए मिलेगा। गुरुग्राम वन विभाग ने अब तक 40 पेड़ों की पहचान की है। गुरुग्राम में पेड़ों के मालिकों को रख रखाव के लिए या जंगल या रोड पर लगे पेड़ों की देखभाल करने वाले लोगों की वन विभाग ने आवेदन करने के लिए कहा है। जो इसी साल नवंबर तक करना होगा। जिला वन अधिकारी राजीव तेज्यान कहा कि ऐसे पुराने पेड़ों को जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं उसे हरियाणा सरकार द्वारा प्राण वायु देवता नामक योजना के तहत प्रति वर्ष 2500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। गुरुग्राम के जिला वन अधिकारी राजीव तेज्यान ने बताया कि उन्होंने पेड़ों की परिधि और विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों के आधार पर पेड़ों की उम्र की पहचान की है। उन्होंने ये भी बताया की इन पेड़ों के ठीक ढंग से रखरखाव सुनिश्चित करने, पोषक तत्व प्रदान करने और इन पेड़ों को उचित आकार में रखने के लिए पंचायतों और मंदिर ट्रस्टों जैसे व्यक्तियों और संगठनों जिम्मा सौंपा जाएगा, जिसके तहत पेंशन का भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केवल स्वस्थ पेड़ ही इस योजना में आते हैं।
नवंबर से दी जाएगी पेंशन
गुरुग्राम जिला के वन विभाग ने सभी निवासियों से भी अपील की है कि वे ऐसे विरासत वृक्षों की तलाश करें और पेंशन के लिए आवेदन करें क्योंकि वे अंतिम रिपोर्ट तैयार करेंगे और अक्टूबर माह में राज्य सरकार को पेड़ों पर तैयार की गई रिपोर्ट सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर नवंबर माह में हरियाणा सरकार की और से पेंशन जारी की जाएगी। तेज्यान ने बताया कि अभी तक जिले में ऐसे 40 पेड़ों की पहचान की गई है।
100 साल से भी पुराना है बरगद का पेड़
इस बारे में गुरुग्राम मानेसर के निवासी डॉक्टर धर्मेंद्र यादव व सूरत सिंह नंबरदार ने बताया कि बाबा न्यारम दास गौशाला मंदिर में लगा बरगद का पेड़ 100 साल से अधिक पुराना है। इसके साथ साथ उन्होंने भी सूरत सिंह नंबरदार ने बताया कि इस बरगद पेड़ को पिछले 65 वर्षों से देख रहा हैं और इस पेड़ के बारे में उनके पिताजी भी बताते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब वे 10 साल के थे तब यह पेड़ और भी बड़ा नजर आता था. इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार ऐसे विरासत पेड़ों को मान्यता दे और विशेष रूप से लोगों को प्रेरित करे तो ये और भी अच्छा होगा।
हेरिटेज ट्री काटने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान
बता दें, वर्ष 2021 में राज्य के वन विभाग ने गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ सहित दक्षिण हरियाणा के दो जिलों में लगभग 100 पेड़ों की पहचान की थी जो 75 वर्ष से पुराने हैं। हेरिटेज ट्री रूल्स 2021 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति या संगठन हेरिटेज ट्री को काटता है, गिराता है या कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें उसे 500 रुपये तक के जुर्माने या एक अवधि के लिए कारावास भी हो सकता है या ये दोनों भी हो सकते हैं।
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