एएसआई सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक
वाराणसी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे एएसआई सर्वे के मीडिया कवरेज पर जिला जज ने पूरी तरह रोक लगा दी है। मीडिया ट्रायल को लेकर मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने गुरुवार को आदेश दिया कि सर्वे से संबंधित कोई भी जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया पर प्रकाशित या प्रसारित नहीं होगी।
एएसआई सर्वे को लेकर हुई बयानबाजी पर भी कोर्ट खफा नजर आया। अदालत ने हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के साथ ही डीजीसी और अन्य अधिकारियों को आदेश दिया है कि सर्वे से संबंधित कोई भी बयान या जानकारी कोर्ट के अलावा किसी को नहीं देंगे। इसके साथ ही मीडिया को भी हिदायत दी कि बगैर औपचारिक सूचना के सर्वे के सम्बन्ध में कोई समाचार प्रकाशित या प्रसारित किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
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मुस्लिम पक्ष ने लगाया था आरोप
मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की अदालत में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि एएसआई सर्वे को लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में ऐसी बातें प्रकाशित और प्रसारित की जा रही हैं जो मनगढ़ंत हैं। इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यह भी कहा गया कि इससे देश का माहौल खराब होने की आशंका है।
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कोर्ट ने दिया आदेश
गुरुवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि एएसआई सर्वे न्यायालय के आदेश पर चल रहा है। उसकी प्रकृति संवेदनशील है। सर्वे के बारे में एएसआई, वादीगण के अधिवक्तागण अथवा प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण को कोई टिप्पणी करने और कोई सूचना देने का कोई अधिकार नहीं है। एएसआई के अधिकारी भी सर्वे की रिपोर्ट केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं।
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