- ट्रेन फायरिंग केस : 11 अगस्त तक बढ़ाई गई रिमांड
(फोटो : चेतन)
मुंबई। जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बी5 कोच के भीतर अपने सहयोगी, आरपीएफ सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीना और 3 अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने वाले रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कांस्टेबल चेतन सिंह की पुलिस रिमांड सोमवार 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मुंबई की एक अदालत ने 31 जुलाई की इस घटना में सुनवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह की रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया है। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने आरोपी के खिलाफ मामले में धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए जोड़ी है। बताते चलें कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने गत सोमवार को सुबह तड़के दहिसर और मीरा रोड स्टेशनों के बीच जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बी5 कोच में इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने आरोपी सिंह की 11 अगस्त तक पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया है। आरोपी को सोमवार को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया। चेतन सिंह की पत्नी और मां अपना बयान देने और उनके मेडिकल दस्तावेज जमा करने के लिए बोरीवली जीआरपी में मौजूद रहे। पुलिस सिंह के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के दावे को स्वीकार नहीं कर रही है। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि आरोपी कांस्टेबल पहले भी मानसिक उत्पीड़न की शिकायत कर चुका है और परेशान था।
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