यूएई में रहने वाले भारतीय अब रिश्तेदारों को आसानी से बुला सकेंगे अपने पास

-अमीरात ने वीजा नियमों में किया है बड़ा सुधार

  • निवास वीजा वाले अपने परिवार के सदस्यों को भी परमिट कर सकते हैं
  • गोल्डन रेजिडेंस वीजा धारकों को देश से बाहर रहने की नहीं होगी कोई लिमिट

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने वीजा नियमों में राहत दी है, जिसके बाद अब निवासी 25 वर्ष तक के बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वहीं अविवाहित बेटियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। इससे पहले बच्चों को स्पॉन्सर करने की उम्र सिर्फ 18 वर्ष थी। सोमवार को यूएई ने नए नियम जारी किए, जिसके तहत अब निवासी छह महीने तक तक वीजा एक्सपायर या कैंसिल होने पर भी देश में रह सकते हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या यह नियम सभी तरह के वीजा पर लागू होता है या नहीं।

कैबिनेट ने हाल ही में नई रेजिडेंसी योजना के तहत वीजा नियमों में सुधारों की घोषणा की थी, जिसके बाद यह नए नियम आए हैं। पांच साल के ग्रीन वीजा से लेकर 10 साल के गोल्डन वीजा के तहत नई श्रेणियों की शुरुआत हुई है, जो देश में परिवार के सदस्यों को निवास की सुविधा देंगे।

ये मिलेगा लाभ

नए नियमों के तहत निवासी अपनी पत्नी और बच्चों समेत परिवार के सदस्यों के लिए आसानी से निवास परमिट जारी कर सकते हैं। बच्चों को उनकी उम्र की बाध्यता के बिना निवास की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ग्रीन रेजिडेंस वीजा धारक अपने परिवार के सदस्यों को सीधे रेजिडेंस परमिट जारी कर सकते हैं। हालांकि यह नियम उनके भाई-बहन, माता-पिता, पत्नी और बच्चों के लिए ही लागू होगा। सभी मामलों में परिवार के सदस्यों को उतने ही दिन की वैधता मिलेगी जितनी मूल निवास धारक के पास होगी। गोल्डन रेजिडेंस वीजा धारकों पर यूएई के बाहर ठहरने की कोई अधिकतम अवधि नहीं है।

विजिटर्स को होंगे ये फायदे

नए नियमों के तहत यूएई विभिन्न यात्रा उद्देश्यों के लिए भी अलग-अलग प्रकार के वीजा प्रदान करेगा। नए नियमों के मुताबिक वीजा में किसी स्पॉन्सर या होस्ट की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही विजिटर अब 60 दिनों तक यूएई में रह सकते हैं, जो पहले सिर्फ 30 दिन ही था।


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