फोटो बांड नाम से नोटों की ………..
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने चुनावी बांड की 27वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को 29 अधिकृत शाखाओं से 3 से 12 जुलाई तक चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ज्ञात हो कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड की शुरुआत की गई थी और इसे नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
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एसबीआई चुनावी बांड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है। चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होगा। बयान में कहा गया है कि यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बांड जमा किया जाता है तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। चुनावी बांड को भारतीय नागरिक और देश में गठित संस्थाएं खरीद सकती हैं।
ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किए हैं, वे चुनावी बांड के जरिए चंदा ले सकते हैं।
चुनावी बांड की बिक्री के लिए एसबीआई की बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई की शाखाएं अधिकृत की गई हैं।
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