फर्जी खबरों की पहचान के लिए बदलेगा नियम

कानून मंत्री ने कही बड़ी बात

बड़गाम, जम्मू। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को कहा कि फर्जी खबरों, झूठी खबरों और गलतबयानी को निर्धारित करने के लिए नियमों में संशोधन परामर्श प्रक्रिया के जरिए किया गया है। इसे लागू करने से पहले काफी विचार-विमर्श की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम पूरी चुनाव प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की ओर देख रहे हैं। मैं कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकता क्योंकि यह एक परामर्श प्रक्रिया है जो चल रही है। इसलिए फेक न्यूज, झूठी खबर और गलत बयानी की परिभाषा, ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हम इसे कर रहे हैं। नियमों के उल्लंघन से सोशल मीडिया बिचौलियों को अपनी ‘सुरक्षित बंदरगाह’ प्रतिरक्षा खोनी पड़ सकती है। इस वर्ष 2023 के संशोधन मंत्रालय को केंद्र की एक तथ्य-जांच इकाई को सूचित करने की शक्ति प्रदान करते हैं जो केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में नकली, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया।

हमारी ताकत को दर्शाता है विपक्ष की एकजुटता

चुनाव में जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों का गठबंधन बनाने के सवाल पर भी कानून मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि- इससे पता चलता है कि सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा कितनी मजबूत है। यह पूछे जाने पर कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, रिजिजू ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि वह चुनाव के समय की घोषणा नहीं कर सकते।

मैं मंत्री हूं, कुछ नहीं कह सकता

जम्मू में चुनाव संबंधी प्रश्न पर उन्होंने कहा, मैं यहां तारीखों को स्पष्ट नहीं कर सकता। जैसा कि मैं कानून और न्याय मंत्री हूं। मैं चुनाव आयोग का प्रशासनिक मंत्री हूं। इसलिए मैं यहां घोषणा नहीं कर सकता। चुनाव की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।

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