शिवराज ने मृतकों के लिए पांच-पांच लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पुरातन बावड़ी के ऊपर बनाए गए मंदिर की फर्श धंसने की घटना में 36 श्रद्धालुओं की मौत को लेकर इस देवस्थान के ट्रस्ट के दो पदाधिकारियों के खिलाफ शुक्रवार को गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हजार की सहायता देने की घोषणा की।
पुलिस के अनुसार इंदौर नगर निगम ने ट्रस्ट को मंदिर परिसर का अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन ट्रस्ट ने यह आदेश नहीं माना। थाना प्रभारी के मुताबिक, गैर-इरादतन हत्या के दोनों आरोपियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं, इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निकाय के एक पत्र के जवाब में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट ने अप्रैल 2022 में उसे यह लिखकर दिया था कि वह मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा और बावड़ी के ऊपर किया गया निर्माण हटाकर इस जलस्त्रोत को खोल देगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
इन पर हुआ मामला दर्ज
जूनी इंदौर पुलिस थाने के प्रभारी नीरज मेड़ा ने बताया कि पटेल नगर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मेड़ा ने बताया कि ट्रस्ट के दोनों पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने बावड़ी पर छत डालकर बेहद असुरक्षित निर्माण कराया, जिससे मंदिर में हुए हादसे के कारण 36 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
राहत और बचाव अभियान में जुटी सेना
मंदिर की बावड़ी की छत धंसने से हुए हादसे के बाद जारी राहत और बचाव अभियान में अब सेना भी शामिल हो गई है। महू के इन्फेंट्री स्कूल की महार रेजिमेंट का एक दस्ता एम्ब्युलन्स के साथ घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। सेना ने बताया कि इसके अलावा एक इंजीनियर रेजिमेंट का पूरा दस्ता जिसमें इंजीनियर टास्क फोर्स के एक अधिकारी, एक जेसीओ और 20 अन्य रैंक के सैन्य कर्मी शामिल थे। यह पूरा दस्ता 31 मार्च की सुबह से भोपाल में घटनास्थल पर राहत अभियान में जुटा हुआ है।
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