बेटा ही चलाता है वंश और बनेगा बुढ़ापे का सहारा, ऐसी टिप्पणियां न करें अदालतें

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को दी नसीहत

-पितृसत्तात्मक धारणा मजबूत करने वाली टिप्पणियों से बचने कहा

नई दिल्ली। अदालतों को फैसलों के दौरान पितृसत्तात्मक धारणा को मजबूत करने वाली टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए दोषी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सलाह दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी को अदालत ने फांसी की सजा से राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणी पर भी ऐतराज जताया।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था, ‘इकलौते बेटे की हत्या करने से उसके माता-पिता को गहरा सदमा लगा है। 7 साल का बच्चा उनका इकलौता बेटा था, जो उनके वंश को आगे बढ़ाता और बुढ़ापे में सहारा होता। उसकी हत्या करना गंभीर और क्रूर अपराध है। इससे उसके माता-पिता को गंभीर आघात पहुंचा है।’ हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालतों का इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। यदि हत्या हुई है तो वह काफी है, भले ही मारने वाले ने लड़की या फिर लड़के किसी को भी मारा हो।

न जाए अलग संदेश

शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि फैसले में यह मायने नहीं रखता कि हत्या जिसकी हुई, वह लड़का है या लड़की। हत्या समान रूप से दुखद है, किसी की भी हुई हो। इसके अलावा अदालतों को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिससे यह संदेश जाए कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है और माता-पिता के लिए बुढ़ापे का सहारा बनता है। बेंच ने नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां समाज में पितृसत्तात्मक धारणा को मजबूत करने वाली होती हैं। अदालतों को फैसलों के दौरान ऐसी बातों से बचना चाहिए।

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दहेज के बाद भी बेटी का परिवार की संपत्ति पर अधिकार

अगर घर के बेटी को शादी के समय दहेज दिया गया है, तो भी वह परिवार की संपत्ति पर अधिकार मांग सकती है। हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने यह बात कही है। अपीलकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें चार भाइयों और मां की तरफ से संपत्ति में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया था। चार भाइयों और मां ने तर्क दिया था कि शादी के समय चारों बेटियों को कुछ दहेज दिया गया था और वे परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं मांग सकती। जस्टिस महेस सोनक की तरफ से इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा, ‘अगर यह मान भी लिया जाए कि बेटियों को कुछ दहेज दिया गया था, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि बेटियों के पास परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।’

उन्होंने आगे कहा, ‘पिता के निधन के बाद बेटियों के अधिकारों को भाइयों की तरफ से जिस तरह से खत्म किया गया है, वैसे खत्म नहीं किया जा सकता।’ खास बात है कि कोर्ट में यह भी साफ नहीं हो सका कि चारों बेटियों को पर्याप्त दहेज दिया गया था या नहीं।


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