स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पर 20 हजार का जुर्माना

हाईकोर्ट के लाइब्रेरी फंड में जमा होगी राशि

  • सचिव को व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी राशि
  • सरकारी फंड से राशि जमा कराने कोर्ट ने की मनाही

बिलासपुर। तय समय सीमा में जवाब नहीं देने से नाराज हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि हाईकोर्ट के लाइब्रेरी फंड में जमा करने का निर्देश दिया है। खास बात है कि उक्त राशि सचिव को व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी। सरकारी फंड से राशि जमा कराने के लिए कोर्ट ने मनाही कर दी है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 23 मार्च की सुबह 10.30 बजे कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस दौरान याचिका में पूछी गई जानकारी भी पेश करनी होगी।

वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग के अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में कोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जरूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया था। याचिका कोर्ट में बीते 11 साल से लंबित है। बीते महीने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। इसके लिए एक महीने की मोहलत दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से एक बार फिर जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब पेश करने के बजाय एक बार फिर मोहलत मांगी गई।

ये है पूरा मामला

वर्ष 2012 में याचिकाकर्ता ने प्रधान पाठक के पद पर समस्त लाभ के साथ नियुक्ति की मांग की थी। याचिका पर बीते 11 वर्षों से सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने बीते महीने सुनवाई के दौरान 20 मार्च तक याचिका से संबंधित जानकारी पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद भी इस मामले में तय तिथि तक विभाग की ओर से किसी भी तरह की जानकारी पेश नहीं की गई है। इसके साथ ही अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश राजनादगांव के तात्कालीन जिला शिक्षाधिकारी को दिया था।

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भारत सरकार ने 23 व्यक्तियों को आतंकी के रूप में किया नामित

नई दिल्ली। भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 23 व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया है। वहीं इसको लेकर सरकार ने एक सूची भी जारी की है इसमें पहले नंबर पर लश्कर-ए-तयैबा का मुखिया हाफिज सईद है। इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद का मोहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर और मक्ताब आमिर हैं। साथ ही इस लिस्ट में हिज्बुल-मुजाहिदीन के इम्तियाज अहमद का भी नाम है। गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने समन्वित और व्यापक तरीके से देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C)’ की स्थापना की है। आगे उन्होंने जानकारी दी कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ अभिसरण में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (R4C) स्थापित करने का अनुरोध किया। हालांकि, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर R4C स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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