महिला जज को धमकाने का मामला
लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान की एक जिला जज ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट एक महिला जज और सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकाने वाली भाषा के इस्तेमाल के लिए जारी किया गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीनियर सिविल जज राणा मुजाहिद रहिम ने पुलिस को निर्देश दिए कि वे पूर्व पीएम को उनके सामने 29 मार्च से पहले पेश करें। सुनवाई के दौरान जज राणा मुजाहिद ने कहा कि अदालत अगली कार्यवाही में मामले से खारिज किए जाने की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका पर दलीलें सुनेगी। बता दें कि इमरान खान ने 20 अगस्त को शहबाज गिल को कथित हिरासत में लेकर टार्चर करने को लेकर पुलिस के साथ-साथ न्यायपालिका की निंदा की थी और घोषणा की थी कि उनकी पार्टी IGP डॉ अकबर नासिर खान, DIG और अतिरिक्त जिला और सत्र जज चेबा चौधरी के खिलाफ खिलाफ मामले दर्ज करेगी।
इमरान के खिलाफ किन धाराओं में मुकदमे दर्ज
शुरुआत में इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड (पीपीसी) और एंटी टेररिज्म एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने भी उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना शुरू की। हालांकि बाद में इमरान खान द्वारा अवमानना मामले में माफी मांगने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को हटा दिया। इसके बाद उनके खिलाफ एक मिलते जुलते मामले में जज को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। सुनवाई के शुरू होते ही उनकी पार्टी पीटीआई की तरफ से इमरान को व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की गई। हालांकि, जज राणा मुजाहिद रहीम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान आज अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके लिए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।
0000


 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                