अडाणी-हिंडनबर्ग मामला: मीडिया के खिलाफ आदेश जारी नहीं करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से जुड़ी मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह मीडिया पर रोक नहीं लगा सकता। वकील एमएल शर्मा ने ये याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने की। बेंच ने कहा, हम मीडिया के खिलाफ कोई आदेश जारी करने नहीं जा रहे हैं। हम वही करेंगे, जो हमें करना है। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपने पक्ष में कोई सही तर्क दें। बता दें अडाणी-हिंडनबर्ग मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

थानों में सीसीटीवी, 29 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करें केंद्र व राज्य सरकारें

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के अपने 2020 के आदेश पर परिपालन सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र, केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को 29 मार्च तक इस आदेश के अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रॉइंटन फली नरीमन की अगुआई वाली बेंच ने दिसंबर 2020 में ये आदेश सभी पुलिस थानों, पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों मसलन सीबीआई, ईडी, एनआईए जिन्हें गिरफ्तारी का अधिकार मिला है, उनके दफ्तर सीसीटीवी कैमरे की निगाह में रखने का आदेश दिया था।

नीट परीक्षा स्थगन मामले में सुनवाई 27 को

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पीजी (नीट) स्थगित होगी या नहीं इसका फैसला सोमवार को हो सकता है। परीक्षा स्थगित की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जस्टिस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। बता दें कि कुछ उम्मीदवारों ने 5 मार्च, 2023 को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित करने और इंटर्नशिप कट ऑफ तिथि को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। छात्रों का कहना है कि इंटर्नशिप कर रहे उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है।

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