Yogi Government: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने यूपी सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह जुर्माना सात साल से लंबित मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर लगाया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश बृज राज सिंह की खंडपीठ ने की। पीठ ने याचिकाकर्ता गुरु प्रसाद की जनहित याचिका पर योगी सरकार पर जुर्माना लगाया है।
2015 के मामले में लगा जुर्माना:
न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। वहीं अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं होने पर प्रमुख सचिव को राजस्व न्यायालय (Revenue Court) में पेश होना होगा। मालूम हो कि याचिका 2015 से लंबित है, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया। ऐसे में अब अदालत ने जुर्माना लगाया।
Allahabad High Court ने योगी सरकार फर लगाया 25 हजार का फाइन, जानिए क्या है वजह

