नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ दो नए मामले दर्ज किए। सीबीआई ने मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ कथित रूप से बैंकों के संघ को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दो नए मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स और नक्षत्र ब्रांड्स के खिलाफ बैंकों के एक संघ को कथित रूप से 6,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो नई प्राथमिकी दर्ज की। पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
सीबीआइ अधिकारी ने कहा कि पहले मामले में 21 मार्च, 2022 को पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक विजय कुमार वाधवा द्वारा शिकायत मिली थी, जिसमें नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड (एनबीएल), मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, धनेश व्रजलाल शेठ और अन्य का नाम शामिल हैं। आरोप है कि पीएनबी के नेतृत्व वाले नौ सदस्य बैंकों के संघ को 807.72 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है।
चोकसी सहित कई नाम शामिल
जानकारी के अनुसार, चोकसी और अन्य के खिलाफ दूसरी शिकायत भी मार्च 2022 में प्राप्त हुई थी, जिसमें उन पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के नेतृत्व में 28 सदस्य बैंकों के संघ को 5,564.54 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई अधिकारी ने कहा कि उन्होंने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, चोकसी, धनेश व्रजलाल शेठ, कपिल माली राम खंडेलवाल, चंद्रकांत कानू करकरे, और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सीबीआई पहले भी दर्ज कर चुके हैं मामले
इससे पहले, सीबीआई ने मई में मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ केस दर्ज किया था। मेहुल और उसकी कंपनी पर 2014-18 के बीच सरकारी कंपनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
सीबीआई, ईडी ने भगोड़ा घोषित किया
बता दें कि पीएनबी से करीब 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सीबीआइ और ईडी ने चोकसी को भगोड़ा घोषित किया है। सीबीआइ ने बैंक फ्राड मामले में मेहुल, उसके भतीजे, फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआइ और ईडी ने मामले में अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए हैं।
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