बाहुबली मुख्तार अंसारी 26 साल पहले दोषी, अब 10 साल की कैद

—-गैंगेस्टर केस में सजा, 5 लाख जुर्माना भी

गाजीपुर। गैंगस्टर केस में पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार अंसारी और भाम सिंह को गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गया है। जिसके बाद गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट दोनों को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही मुख्तार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर केस में आज 26 साल बाद फैसला आया है। इससे पहले मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी, जिस पर फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी। बता दें कि माफिया और बाहुबली मुख्‍तार अंसारी पर गैंगस्‍टर के 5 केस दर्ज थे, हालांकि इसमें से 4 में वो बरी हो चुका है। इस मामलों में में दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था। अवधेश राय हत्‍याकांड, गाजीपुर में एसएसपी और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले से जुड़ा मामला शामिल है। जिसमें कांग्रेस नेता अजय राय की गवाही अहम साबित हुई है। अजय राय अवधेश राय के सगे भाई हैं।

बांदा जेल में बंद

मालूम हो कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद हैं। अंसारी और उसके साथी भीम सिंह पर सदर कोतवाली में 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 26 साल पुराने इस मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की गई थी, लेकिन जज का तबादला होने के कारण फैसला आने में थोड़ी देरी हुई।

ईडी को 10 दिन की मिली है रिमांड

इससे एक दिन पहले मनी लांड्रिंग मामले में बुधवार को ईडी ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद के जिला जज कोर्ट में पेश किया था। जिसमें कोर्ट से ईडी को मुख्तार की 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है।

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