आफताब का होगा नार्को टेस्ट, 5 दिन की और कस्टडी

महरौली हत्याकांड

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने शहर पुलिस को महरौली हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से पांच दिन और पूछताछ करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी। अदालत ने मामले का खुलासा करने के लिए उसका ‘नार्को टेस्ट’ कराने की भी अनुमति दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने मामले में पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। पुलिस के अनुसार, 28 वर्षीय पूनावाला ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर (27) की गत 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा तथा कई दिनों तक विभिन्न हिस्सों में फेंकता रहा।

18 पालिथीन में थे शव के टुकड़े

फॉरेंसिक टीम के मुताबिक महरौली के नाले से हड्डियां मिली हैं। श्रद्धा का गला बेड पर दबाया गया था, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला। आरोपी ने 18 पॉलिथीन में बॉडी पार्ट्स फ्रिज में रखे थे। महरौली में हड्डियां आफताब की निशानदेही पर मिली। आफताब ने ही बताया था कि उसने हड्डियां कहां-कहां डाली, जिसके बाद रिकवरी हुई। हड्डियों का डीएनए मैच हुआ तो क्लियर हो जाएगा कि वे श्रद्धा की ही हैं।

वकीलों ने प्रदर्शन कर मांगी फांसी

इधर, दिल्ली के साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन करके जमकर नारेबाजी की। वकीलों की मांग थी कि श्रद्धा के कातिल आफताब पूनावाला को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वकीलों के प्रदर्शन के कारण कोर्ट परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही। पुलिस को इस प्रदर्शन का इनपुट पहले से ही था, इसलिए उसने कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की मांग की थी।

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