सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- कर्मचारी पेंशन योजना, 2014 के प्रावधान कानूनी और वैध
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ पेंशन मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले का असर देश भर के कर्मचारियों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 की वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है। 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता) को 15,000 रुपये प्रति माह पर सीमित कर दिया था। संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था। कोर्ट ने पेंशन योजना में शामिल होने 6 माह का समय दिया है।
कोर्ट ने कहा- एक मौका दिया जाना चाहिए
प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। पीठ ने कहा कि पात्र कर्मचारी जो अंतिम तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए।
ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
बता दें कि केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को ईपीएफओ और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों की ओर से पारित निर्णयों के मद्देनजर इस मुद्दे पर स्पष्टता की कमी थी। इसलिए कर्मियों को एक मौका दिया जाना चाहिए।
अतिरिक्त योगदान की शर्त स्वैच्छिक, 6 माह का मिला समय
पीठ ने इसके साथ ही 2014 की योजना की उस शर्त को भी अमान्य करार दिया है जिसके तहत कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान देना होता था। पीठ ने यह भी कहा कि सीमा से अधिक वेतन पर अतिरिक्त योगदान करने की शर्त स्वेच्छिक होगी, लेकिन यह भी जोड़ा कि निर्णय के इस हिस्से को छह महीने के लिए निलंबित रखा जाएगा ताकि अधिकारियों को धन जेनरेट करने में सक्षम बनाया जा सके।
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