-राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उपराज्यपाल ने दिया अधिकार
नई दिल्ली। दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने शहर पुलिस आयुक्त को उन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया है जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए खतरा हैं। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बुधवार से लागू हुआ आदेश अगले साल 18 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार उप राज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को उन लोगों को एहतियातन हिरासत में लेने का अधिकार दिया है जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए खतरा बन गये हैं। आधिकारिक अधिसूचना में एनएसए की धारा 3 की उपधारा 2 का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस बात से सहमत है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से राज्य की सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है तो वह ऐसे व्यक्ति को एहतियाती उपाय के तौर पर हिरासत में लेने का निर्देश दे सकती है।

