-पेड प्रमोशन पर डिस्क्लेमर देने जैसे कई नियम होंगे इन्फ्लुएंसर्स के लिए
-केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करने का किया फैसला
नईदिल्ली। सोशल मीडिया को प्रभावित करने वालों और उस पर अपनी छाप रखने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है। सरकार जल्द ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। इन प्रावधानों में पहली बार अपराधियों के लिए 10 लाख तक जुर्माना शामिल होगा। लेकिन बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों के लिए 20 से 50 लाख रुपये तक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। संबंधित अफसरों का कहना है कि इन नियमों के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को किसी ब्रांड के प्रमोशन करने पर लिए गए भुगतान के बारे में भी खुलासा करना भी अनिवार्य होगा या उन्हें इस बात की जानकारी देनी होगी कि वे जिस उत्पाद या सेवा का प्रचार कर रहे हैं उनमें उनका किसी प्रकार का मौद्रिक हित है या नहीं।
गलत समीक्षा पर भी एक्शन
सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स को गलत समीक्षा लिखने या नकली उत्पादों का समर्थन करने या यहां तक कि पर्याप्त जांच और संतुलन के बिना किसी भी ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रशंसकों को उपयोग करने पर सख्ती से निपटा जाएगा। ये दिशा निर्देश सभी हितधारकों के के साथ व्यापक परामर्श के बाद लाए जा रहे हैं, जिसमें कंपनियां, ब्रांड और डिजिटल प्लेटफार्म के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जहां ऐसे प्रभावशाली लोग सक्रिय पाए जाते हैं। विज्ञापन अनुपालन विशेषज्ञ और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।
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